हेट स्पीच ममाले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को कोर्ट से बड़ी रहत मिली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि इसी मामले में निचली दलत ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई थी। लेकिन अब उन्हें इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है।
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भड़काऊ बयान के बाद हुई थी कार्रवाई
साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान इस सभा को संबोधित करने हुए आजम खान ने भड़काऊ बयान दिया था। जिसके बाद बीजेपी नेता आकस सक्सेना ने आजम खान के खिलफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में निचली आदालत ने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया था। जिसके बाद यूपी विधानसभा की उनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। निचली अदालत के फैसले को आजम खान ने रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चुनौती दी। आज इस मामले में सुनाई के दौरान कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। लेकिन इनसब के बीच उन्हें अपनी विधायकी गवानी ही पड़ी। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद रामपुर विधान सभा में उपचुनाव भी हुआ जिसमें भाजपा के आकाश सक्सेना ने बाजी मार ली।