RANCHI : अग्रवाल बंधु ह’त्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही लोकेश के सहयोगी धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को भी दोषी माना है। जबकि लोकेश के एक अन्य सहयोगी रविशंकर लाल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। अब लोकेश चौधरी की सजा बिंदु पर कोर्ट सुनवाई करेगा। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और 19 गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया है।
पूर्व नियोजित योजना के तहत ह’त्या
हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की ह’त्या गोली मार कर की गयी थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गये थे। लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी। योजना के तहत ही एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपये को जब्त कर लिया। इस संबंध में अरगोड़ा थाना में 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने लोकेश चौधरी का गुनाह साबित करने के लिए 19 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए।