RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सूचना आयुक्त समेत कई बोर्ड और निगम में नियुक्ति को लेकर पीआईएल पर सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई इस सुनवाई में विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी ने नाम नहीं दिया है। इस पर भाजपा के अधिवक्ता ने कहा कि पहले ही नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नाम दिया जा चुका है। जिस पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जेवीएम पार्टी के विधायक चुने गये थे। भाजपा और झारखंड विकास मोर्चा के मर्जर मामले में अभी तक विधानसभा स्पीकर का कोई निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम दिया जाना चाहिए जो बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीता हो। अब इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होगी।