शिक्षा विभाग का कार्यकाल संभालते ही अपर मुख्य सचिव केके पाठक हर रोज नए-नए आदेश जारी कर रहे है। और उसे सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दे रहे है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब के के पाठक ने कोचिंग संस्थाओं को लेकर भी फरमान जारी किया है। के के पाठक ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि, राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टिट्यूट act 2020 पहले से प्रख्यापित है। किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।
जिसकी वजह से सभी कोचिंग संस्थाओं की कक्षाओं का समय वही होते आया है जो हमारे विद्यालय का है। हमारा विद्यालय सुबह 9:00 बजे से खुलकर संध्या 4:00 बजे तक चलता हैं। किंतु इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं इससे हमारे छात्र कोचिंग संस्थानों में जाने के फलस्वरूप विद्यालय में उपस्थित कम रहते हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं। इन सब चीजों को लेकर अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण करें क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है।
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विद्यालय अवधि के बाद चलेगी कोचिंग
के के पाठक ने पत्र में आगे लिखा है कि जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरण वार कार्यवाही शुरू कर दें। कार्रवाही तीन चरण में करने को कहा गया है। पहला चरण 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर होगा। जिसमें जिले के सभी कोचिंग संस्थान चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा की हो, उसकी सूची तैयार करने को कहा गया है। वहीं दूसरे चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें आगाह कर दे की, वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे के बीच ना चलाएं।
विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। वे अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी है। कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा तो उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को समर्पित करें।
वहीं तीसरे चरण में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने अधीनस्थ डंडाअधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं, और यदि सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाए जाए तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए। साथ ही आगाह किया जाए कि वे अपनी समय सारणी में बदलाव करें। 31 अगस्त 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान इन बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं तो उसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए विभाग शीघ्र विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।