RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा विधायक आलोक चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को विधायक के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। फैसले में विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से विधायक को बड़ी राहत मिली है। विधायक के ऊपर लगाए गए सभी आरोप को अदालत ने निराधार माना है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विधायक के खिलाफ दायर चुनाव चुनौती याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। पूर्व में सुनवाई के उपरांत अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील दी थी। जिसमें चौरसिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वे जिस समय में वर्ष 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय में चुनाव लड़ने के योग्य हो गए थे। उनकी उम्र 25 वर्ष हो गई थी। उनके उम्र में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। जिसे पूर्व में ही ठीक करवा दिया गया था। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि विधायक वर्ष 2019 में 25 वर्ष से कम उम्र के थे, इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाए और केएन त्रिपाठी की जीत घोषित की जाए।