RANCHI : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है । कांड संख्या आरसी 48ए/96 जिसमें डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ रुपयों की अवैध निकासी की गई उसमें कोर्ट ने सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सभी 36 दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. गौरी शंकर प्रसाद को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा कई अन्य दोषियों पर तीन-तीन लाख का जुर्माना भी लगा है।
पिछली सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में 35 आरोपी हो गए थे बरी
बता दें, इस मामले में सोमवार 28 अगस्त को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन सभी 36 लोगों को दोषी करार दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने कुल 35 आरोपी को बरी कर दिया था जबकि कुल 52 आरोपियों को 3 साल तक की सजा सुनाई थी। साथ ही कोर्ट ने 28 अगस्त को दोषी करार हुए सभी अभियुक्तों के सजा पर सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि निर्धारित की थी। यह बहुचर्चित चारा घोटाला संयुक्त बिहार में हुआ था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। उनके ही कार्यकाल में रांची के डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी। यह निकासी वर्ष 1990 से 1995 के दौरान हुआ था।