[Team Insider]: भागलपुर में आए दिन दुष्कर्म का मामला सामने आते रहते हैं। जिससे ध्यान में रखते हुए POSCO ने विशेष अभियान चलाकर दुष्कर्म के केस(Rape Case) को जल्द से जल्द रफा-दफा करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में कल यानी 20 जनवरी को पोक्सो कोर्ट में 16 नवंबर 2018 के लैंगिक अपराध से संबंधित इस केस पर न्यायाधीश आनंद कुमार ने सजा सुनाई।
कठोर कारावास की सजा
बता दें की POSCO में 16 नवंबर 2018 के लैंगिक अपराध से संबंधित इस केस पर कल 20 जनवरी 2022 को सुनवाई हुई। जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले मे 4 जनवरी 2022 को कोर्ट ने मो. गुलफराज को दोषी पाया था। वहीं अपने फैसले में कोर्ट ने गुलफराज अंसारी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही 10 हज़ार रूपये अर्थदंड भी लगाया हैं। बता दें की अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
बच्ची को आर्थिक सहायता
कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग बच्ची को आर्थिक सहायता राशि के रूप में 4 लाख रूपये देने का आदेश जारी किया गया। यह घटना महिला थाना भागलपुर में दर्ज की गयी थी, इस केस के दौरान 5 गवाही भी हुई। जिसमें सारे गवाह ने घटना की सत्यता की पुष्टि की। साथ ही चिकित्सक के द्वारा भी इस घटना की पुष्टि की गई। जिसमें घटना का साक्ष्य प्रमाण दिखा। बता दें की यह जानकारी अधिवक्ता शंकर जयकिशन मंडल ने दी है।