श्री कृष्ण जन्मभूमि और उससे सटे शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सर्वे के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बीते दिन गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन को मंजूरी देने का फैसला सुनाया था। हिंदू पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसकी मांग की गई थी। हिंदू पक्ष में आए फैसले को दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखन का फैसला सुनाया है।
सर्वे पर रोक लगाने से इनकार, 9 जनवरी को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शाही ईदगाह मामले में कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था। उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।
हिंदू पक्ष का दावा
इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह के परिसर में हिंदू मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं। जिससे ये पता चल सकेगा कि वहां पहले मंदिर था। इसी कारण से हिंदू पक्ष ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन की मांग की। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है, जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। याचिका में यह भी बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं और नक्काशी में ये साफ दिखते हैं।