झारखंड हाई कोर्ट के जिला जजों की नियुक्ति को लेकर दिए गए एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह मामला जजों की नियुक्ति में न्यूनतम 50 फीसदी अंक की शर्त लागू करने को लेकर दिया गया था। झारखंड के फुल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही जिला जज के 9 पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसके शर्तों में बदलाव करना गलत है। अगर यह प्रक्रिया शुरू हो जाने से पहले अंकों की शर्त को जोड़ा जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्णय लिया गया। दरअसल, यह मामला 2022 में 22 जिला जजों की नियुक्ति का है। हाईकोर्ट ने 22 पदों में से 13 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी, 9 पद खाली रह गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी खाली पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।