रांची हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को साहिबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी। खनन मामले को लेकर शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं सीबीआई की ओर से एएसजीआई अनिल कुमार ने दलील पेश की।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से सहमति नहीं ली थी। यह भी बताया कि जांच के लिए हाईकोर्ट ने भी कोई निर्देश नहीं दिया था। इसके बावजूद जांच की जा रही है, जो सही नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी।
सीबीआई ने नींबू पहाड़ अवैध खनन की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। वहां के प्रधान विजय हांसदा इस मामले में गवाह थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए। हजार करोड़ अवैध खनन घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जा रही थी।
इस मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने अपने एफआईआर में बड़े मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, विष्णु कुमार यादव, पवितर कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में विजय हांसदा द्वारा दर्ज कोर्ट कंप्लेन और एसटी-एससी थाने में दर्ज केस को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया था। सीबीआई के चर्चित डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को केस का आईओ बनाया गया है। इसके साथ ही, साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, और एसटी-एससी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया।
हाइलाइट्स:
- हाईकोर्ट ने साहिबगंज नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी है।
- राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को चुनौती दी थी, जिस पर पिछली सुनवाई में 19 जनवरी को रोक लगाई गई थी।
- राज्य सरकार का तर्क था कि सीबीआई ने जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार से सहमति नहीं ली थी।
- सीबीआई ने हजार करोड़ अवैध खनन घोटाला मामले में कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
- सीबीआई के चर्चित डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को केस का आईओ बनाया गया है।