बक्सर जिले के नावानगर में वर्ष 2015 में हुई विवाहिता की ह’त्या मामले में पति तथा सास-ससुर को दोषी करार दिया गया है। तमाम गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने यह पाया है कि अभियुक्तों ने ही विवाहिता की ह’त्या की थी। 28 फरवरी 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह के द्वारा उक्त मामले में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया लगाया।
घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव निवासी राजाराम साह ने अपनी पुत्री की शादी नावानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवा ओपी के नोखपुर गांव में गांव में वर्ष 2006 में की थी। 14 जनवरी 2015 को दिन में तकरीबन 8:00 बजे राजाराम साह के पुत्र और मृतका के भाई गुलाब साह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि सुबह 8:00 बजे बहन के ससुर ने फोन करके यह बताया था कि उनकी बहन गुड़िया देवी ने जहर खा लिया है और उसकी मौत हो गई है। सूचना पर जब सभी नोखपुर पहुंचे तो वहां उनकी बहन की लाश पड़ी मिली। गुलाब साह ने बताया था कि उसकी बहन (मृतका) मायके आई थी तो उसने कहा था कि उसके ससुराल वाले दो लाख रुपयों की मांग कर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे।
ऐसे में मामले में पति राकेश साह उर्फ बड़क, देवर राजेश साह, मुन्ना साह तथा ससुर रामलाल साह एवं सास तेतरी देवी को अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में न्यायालय ने मुन्ना साह एवं राजेश साह को दोष मुक्त करार दे दिया था। बाद में बक्सर जिला न्यायलय में न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर उन्हें दोषी पाया। न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने सास , ससुर व पति को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।