लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ गई है। उनपर कोर्ट द्वारा कार्रवाई होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें झारखंड की चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाजिर होने को कहा है। उनके 6 साल पुराने दर्ज मामले में सुनवाई होनी है, जिसको लेकर यह आदेश दिया गया है। राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। जिसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ऐसे में इस मामले में 6 साल बाद विशेष अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया है।
बता दें कि रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इसे चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया था। अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
वहीं मामले को लेकर अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि इसी मामले को लेकर 27 फरवरी 2024 को न्यायधीश ऋषि कुमार की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसके बाद राहुल गांधी के वकील के द्वारा कोर्ट में आवेदन देकर राहुल गांधी के सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई थी। लेकिन न्यायाधीश ऋषि कुमार की कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को ही खारिज कर दिया और उनको को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।