पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्लूजेसी नं. 9684 / 2017 के अंतर्गत पटना के सिमेज कॉलेज के संबंद्धन को खारिज करने एवं तत्पश्चात उपरोक्त मामले को तत्कालीन कुलाधिपति न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिये जाने के बाद भी सिमेज़ कॉलेज को संबंद्धन प्रदान करने के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है. इस संदर्भ में दोनों विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया गया है कि उक्त पूरे मामले की जांच कर अति शीघ्र प्रतिवेदन राज भवन में प्रस्तुत किया जाए.
बताते चलें कि राजभवन को यह सूचना मिली थी कि सिमेज कॉलेज के संबंद्धन को पटना उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति न्यायालय द्वारा खारिज दिया गया था और सिमेज कॉलेज द्वारा उक्त आदेशों को छुपा कर उपरोक्त दोनों विश्वविद्यालयों से संबंद्घन प्राप्त कर लिया गया.
राज भवन को प्रेषित सूचना में इन बातों पर भी जांच का आग्रह किया गया है कि किस धारा के अंतर्गत उक्त संस्थान ने दो-दो विश्वविद्यालयों से संबंद्धन प्राप्त किया और गैर कानूनी रूप से प्राप्त संबंद्धन को किस नियम के तहत करोड़ों रुपए की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि निर्गत की गई.
गौरतलब है कि इससे पहले भी उक्त संस्थान के निदेशक नीरज अग्रवाल पर बगैर संबंद्धन के पाठ्यक्रम में छात्रों का गैर कानूनी तरीके से दाखिला लेने के मामले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लग चुका है और इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.