कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की तीसरी लहर (Third Wave) से देश के अनेक राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा 06 जनवरी से 06 फरवरी तक विभागीय आदेश संख्या- 38, दिनांक- 04-02-2022 एवं पुनः विभागीय आदेश संख्या- 490, दिनांक 20-01-2022 के माध्यम से प्रतिबंध लागू किए गए थे। 06 फरवरी को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी।
वर्तमान स्थिति के प्रतिबंधों में ढील
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्तमान प्रतिबंधों के प्रभाव से संक्रमण की दर में अपेक्षित सुधार आया है। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ताकि सामान्य जनजीवन को क्रमिक रूप से बहाल किया जा सके। वर्तमान स्थिति के प्रतिबंधों में ढील देते हुए 07 फरवरी से 13फरवरी तक निम्न प्रावधानों को गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या -40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसंबर 2021 में उल्लेखित कोविड अनुकूल वव्यवहार संबंधी ( National Directives For Covid-19 Managment) के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें :
टीका प्राप्त वक्तियों को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति
नई कोरोना गाइडलाइन में 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलने की अनुमति दे दी गई है। जिसमें केवल टीका प्राप्त वक्तियों को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
बिहार में मिली पाबंदियों से छुट
बिहार में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे।वहीं सभी पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी। साथ ही जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सार्वजनिक परिवहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता को 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।