हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य सरकार के नौ विश्वविद्यालयों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया।
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 6 मई को पटना के मौर्य होटल में सुबह 11 बजे से बैठक करने का निर्देश दिया। यह बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में होनी चाहिए और इसमें किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि यह बैठक विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने में मददगार होगी।
बैठक में क्या होगा:
- बैठक में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में देरी, वित्तीय अनियमितताएं और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन न करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
- दोनों पक्षों को अपनी बात रखने और समाधान खोजने का मौका दिया जाएगा।
- उम्मीद है कि बैठक में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और राज्य के विश्वविद्यालयों में जल्द ही शैक्षणिक गतिविधियां बहाल हो जाएंगी।
अगली सुनवाई:
इस मामले पर पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मई को तय की है।