बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) एक और दो के माध्यम से नियुक्त सभी बाहरी राज्यों के शिक्षकों के लिए सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का निर्देश जारी किया गया है। इन शिक्षकों को अपना सीटीइटी प्रमाण पत्र फिर से जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना है. अधिकांश जिलों ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है. विभिन्न जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं तथा अलग-अलग जिलों में चयनित व पदस्थापित हैं
किन शिक्षकों को जमा करने होंगे दस्तावेज?
यह उन सभी शिक्षकों पर लागू होता है जो वर्तमान में बिहार के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं और जिन्हें टीआरई के माध्यम से भर्ती किया गया था और वे राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं।
क्या दस्तावेज जमा करने होंगे?
इन शिक्षकों को अगले तीन दिनों के अंदर अपने-अपने जिला शिक्षा कार्यालयों में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी:
- सीटीईटी प्रमाण पत्र
- सभी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- स्कूल नियुक्ति आदेश
- योगदान पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
प्रधानाध्यापक का घोषणा पत्र जरूरी
उपरोक्त दस्तावेजों के साथ, प्रत्येक स्कूल के प्रधानाध्यापक का एक घोषणा पत्र भी आवश्यक है। इस घोषणा पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि उनके संबंधित संस्थानों में केवल बिहार राज्य के निवासी शिक्षक ही कार्यरत हैं।
समय सीमा का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई
जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो शिक्षक निर्धारित समय सीमा के अंदर आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
क्यों हो रहा है ये सत्यापन?
यह अभ्यास बिहार के विभिन्न जिलों में टीआरई के माध्यम से नियुक्त बाहरी राज्यों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है।