[Team insider] धनबाद के मुनिडीह में पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपराधी डबलू मोदी को नाबालिग से दुराचार के जुर्म में सजा-ए-मौत की सजा सुनायी है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 7 फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख निर्धारित की की गई थी।
पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
स्पेशल पोक्सो लोक अभियोजक अनिल सिंह ने बताया कि दोषी डबलू मोदी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मोदी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल, 2018 को जरूडीह मुनीडीह निवासी पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात 9:00 बजे उसके गांव का ही डबलू मोदी उसके घर पर आया और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आता हूं। परंतु उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटा।
झाड़ियों में बच्ची की मिली थी लाश
वहीं मासूम की मां अपने परिजनों के साथ नाबालिग पुत्री को ढूंढने लगी। परंतु वह कहीं नहीं मिली। वहीं आरोपी डब्लू मोदी के घर पर भी जाकर पूछताछ की परंतु घरवालों द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अगले दिन झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में बलात्कार एवं हत्या की पुष्टि हुई थी। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके घोषाल ने बताया कि अब उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।