बिहार सरकार ने किन्नर, कोथी, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, इन समुदायों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह स्पष्टीकरण बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर से संबंधित आरक्षण कैटेगरी और प्रमाण पत्र के संबंध में की गई पृच्छा के बाद दिया है। विभाग ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा इस समुदाय के आरक्षण कैटेगरी और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के बारे में लगातार दिशा-निर्देश मांगे जा रहे थे।
अब, इस स्पष्टता के बाद, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय राज्य की सेवाओं में इन समुदायों को समावेशी बनाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।