देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून (NewCriminal Laws) लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के डेढ़ घंटे बाद दिल्ली में पहला मामला दर्ज हुआ। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285 के तहत एफआईआर कमला नेहरू नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कार्तिक मीणा की तरफ से कराई गई है। मामला बिहार के बाढ़ के रहने वाले पंकज राय पर दर्ज हुआ है।
दरअसल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक बिहार के बाढ़- बख्तियारपुर निवासी पंकज राय ने बीड़ी सिगरेट की दुकान सड़क पर लगा रखी थी। पुलिस के कहने के बाद भी पंकज राय ने दुकान नहीं हटाई। सड़क पर दुकान होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। कार्तिक मीणा ने राहगीरों से कहा कि वह दुकानदार के खिलाफ लिखित शिकायत दें, लेकिन व्यस्तता के कारण किसी ने लिखित तहरीर नहीं दी। इसके बाद कार्तिक मीणा ने खुद तहरीर लिखी और पुलिसकर्मियों से तहरीर थाने भिजवाई और दुकानदार पंकज राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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बता दें कि आज यानी एक जुलाई से देशभर में आइपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है। अंग्रेजों के काल में बने हुए कानून के तहत अब एफआईआर नहीं दर्ज होंगी। 20 अध्याय वाले भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं जबकि पुराने कानून यानी आईपीसी 1860 में 511 धाराएं थी।