बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून पर सख्ती बढ़ा दी है, नतीजन बिहार में आए दिन शराब ठेकेदारों को पुलिस अपने शिकंजे में ले रही है। इसी क्रम में भागलपुर के एक्साइज कोर्ट-2 शरद चंद्र श्रीवास्तव ने पांच साल पुराने शराब तस्करी (Alcohol Smuggling) मामले में दोषी करार कर संजीव कुमार को 10 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
आरोपी को मिली सजा
बता दें कि परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पर 13 नवंबर 2016 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी विक्रमशिला सेतु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि जब पुलिस घटनास्थल पहुंचकर छानबीन करने लगी एक ड्राइवर के द्वारा गाड़ी लेकर भागने का प्रयास किया गया। जिसे पुलिस पकड़ा और जांच शुरू कर दी। तभी जांच के दौरान उसमें से 113 लीटर विदेशी शराब बरामद हुए। जिसके बाद आरोपी ड्राइवर संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह मामला थाने में दर्ज कर कार्यवाही की जा रही थी। जिसमें आज कोर्ट के द्वारा धारा 30 ए और 41(1) के तहत आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।