नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के 388 पदों पर नियमित नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से होगी। इसके लिए विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है. नियमित नियुक्ति में लगने वाले समय और हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए, विभाग ने नियमित नियुक्ति होने तक नगर प्रबंधक के 163 पदों पर संविदा आधारित नियोजन का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है।
नियुक्ति प्रक्रिया:
- यह भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित की जाएगी।
- विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी है।
- अनुमानित तारीखें:
- आवेदन पोर्टल खुलने की तिथि: अभी घोषित नहीं हुई है।
- आवेदन की अंतिम तिथि: अभी घोषित नहीं हुई है।
- परीक्षा तिथि: अभी घोषित नहीं हुई है।
विभाग के अनुसार, नगर प्रबंधक के 163 पदों पर संविदा नियोजन के लिए दिसंबर 2019 में ही बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (BCECE) को अधियाचना भेजी गई थी। BCECE ने कुल रिक्तियों के पांच गुणा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की और उनके मूल कागजात और अभिलेखों की जांच भी पूरी कर ली।
2021 में, सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजन की प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किया, जिसमें कहा गया कि स्थायी पदों के विरुद्ध नया संविदा नियोजन नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, नियमित नियुक्ति होने तक संविदा नियोजन की अनुमति दी गई। नवंबर 2021 में, BCECE ने संविदा नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया, जिससे अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में केस किया।
हाइकोर्ट का आदेश
मई 2024 में हाइकोर्ट ने नगर प्रबंधकों के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को छह सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। इसको देखते हुए, नगर विकास एवं आवास विभाग ने 163 पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा आधारित नियोजन का निर्णय लिया है।
नगर प्रबंधकों की जिम्मेदारियां
नगर प्रबंधकों के माध्यम से नगर निकायों में चल रही राज्य योजनाओं और महत्वपूर्ण योजनाओं की केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग की जाएगी। इनका कार्य परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन, समुचित प्रबंधन और क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करना होगा।