हाइलाइट्स
- पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर डीएम के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है।
- डीएम को 4 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
- यह मामला जमीन अधिग्रहण और सड़क निर्माण से जुड़ा है।
- आरोप है कि डीएम ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।
विवरण:
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने प्रतिमा देवी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक से रानी सति मंदिर लिंक रोड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित की जानी थी।
हाईकोर्ट ने 2022 में इस मामले की सुनवाई करते हुए एक अधिवक्ता आयुक्त को मौके पर जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने 23 फीट जमीन अधिग्रहित करने का आदेश दिया था।
आरोप है कि मुजफ्फरपुर के भू अर्जन पदाधिकारी ने केवल राजमोहन साह और अन्य की जमीन अधिग्रहित की और सड़क बना दी, जबकि राजनेता अजय निषाद और अनिल सहनी के परिवार की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया। इसके बाद, राजमोहन साह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रतिमा देवी ने अवमानना मामला दायर किया।