रांची: चौकीदार की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें आज हाईकोर्ट ने 20 वर्षों से कार्यरत लगभग चार दर्जन से अधिक प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति में स्थानीय भाषा को स्थान देने के अलावा हिंदी और अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई थी। इसके साथ ही आरक्षण रोस्टर लागू करने में भी त्रुटि पाई गई थी। वहीं आरक्षित सीटें भी नियम संगत नहीं थी। इस प्रकार चौकीदारों के लिए निकली नियुक्ति नियमावली में त्रुटि पाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि यह नियुक्ति सरायकेला-खरसावां जिले के 357 पदों से संबंधित है। वहीं इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
बजट 2026 में ‘बिहार साइलेंट’, भाषण में नाम तक नहीं.. क्या सियासी मजबूरी में बदला फोकस?
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