पूर्व बाहुबली विधायक (Anant Singh) के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। बाहुबली नेता पूर्व विधायक अनंत सिंह काफी समय से एके-47 मामले में जेल में बंद थे। इस मामले को लेकर उन्होंने पटना हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। अब पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बड़ी राहत देते हुए एक-47 मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद थे। अभी तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है।
बता दें, साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा ने फैसला सुनाया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनते हुए ऑर्डर को रिज़र्व रखा था। अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। इस मामले में विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किया गया था। कांड को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल किया गया था।
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इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था। लिपी सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी। बताया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही अनंत सिंह कल जेल से बाहर आ सकते हैं।