सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को खूब सुनाया। सीजेआई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल का सामने सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी आठ बजे रात को पैरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11 बजकर 45 मिनट पर केस दर्ज क्यों हुआ?
कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया? कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? हैरानी की बात रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर सिब्बल के पास भी जवाब नहीं था। कोर्ट ने इसके साथ एक नैशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट तीन हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने नैशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को भी डेडलाइन दी गई है। सीजेआई के नेतृत्व में जारी निर्देशों के अनुसार, टास्क फोर्स को तीन हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद दो महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। सीजेआई ने कहा कि राज्य सरकार यानी ममता सरकार को भी अस्पताल में तोड़फोड़ के बारे में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अगस्त यानी गुरुवार को होगी। ज्ञात हो कि इसी दिन सीबीआई को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक मामला नहीं बल्कि देश भर के डॉक्टर नर्स के सेफ्टी का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वह गुरुवार तक स्टेटस फाइल करे। छानबीन का स्टेज बताने को भी कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं।