बिहार के सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग आश्रितों को शादी के बाद भी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन के नियमों में संशोधन किया जाएगा। यह प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया है जिसे यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर माता-पिता दोनों को पेंशनभोगी हों तो दिव्यांग आश्रित दोनों की पेंशन के हकदार होंगे। अभी शादी के पहले तक ही दिव्यांग पारिवारिक पेंशन के पात्र होते हैं।
अभी शादी के पहले तक ही दिव्यांग पारिवारिक पेंशन के पात्र होते हैं। शादी हो जाने के बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। अब दिव्यांगों के हित में सरकार यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। उद्देश्य यह है कि पेंशन की व्यवस्था रहने पर दिव्यांगों की शादी की संभावना अधिक होगी और जीवन-निर्वहन के लिए वे किसी के मोहताज नहीं होंगे।
बिहार में होनेवाली मौत का मेडिकल सर्टिफिकेशन शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। अभी सिर्फ 3.4 प्रतिशत का ही मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है। इससे राज्य में मृत्यु पंजीकरण की सटीकता अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मृत्यु के कारणों के सटीक दस्तावेजीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है।
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, जनगणना संचालन निदेशालय और टाटा मेमोरियल सेंटर के संयुक्त प्रयास से चिकित्सकों और डेटा एंट्री आपरेटरों की क्षमता बढ़ाने को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, और मृत्यु के कारणों के डेटा की गुणवत्ता को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि मेडिकल कालेजों में मृत्यु पंजीकरण की मासिक रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट हर महीने स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा की जाएगी।