रांची: इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उनके पद से हटाए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मालूम हो कि राज्य के सभी जिलो में इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की नियुक्ति की गई है। पिछले दिनों ही इस पद पर राज्य के सभी जिलो में आउटसोर्स के जरिए नियुक्ति की तैयारी शुरू की गई थी। जिसके खिलाफ साकिब सलाम एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट का रूख किया गया। प्रार्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि किसी भी इ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को न हटाया जाए। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने बहस की। सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना है।
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