रांची: गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 28 अक्टूबर तक झारखंड हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। बता दें शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले को रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बता दें इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की। वहीं निशिकांत के खिलाफ दूसरा मामला लोकसभा चुनाव के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। बताते चलें कि इस संबंध में बुढ़इ थाना में मामला दर्ज है।