रांची: संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। बता दें सरकार की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारियों के नाम तय करने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि कोर्ट के आदेश के बाद संथाल के छह जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों पर स्थानीय डीसी ने इनकार किया है। वहीं उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई थी।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने भी एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की गंभीरता को दर्शाया गया है। इस शपथ पत्र में 1951 से 2011 के बीच जनगणना डेटा का हवाला दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है, जबकि एक विशेष वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। बताते चलें कि झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने और एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।