रांची: कैबिनेट द्वारा प्रचार प्रसार के व्यय के लिए पारित 80 करोड़ की “आकस्मिकता निधि” को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार पर सवाल उठाया है। ट्वीटर के माध्यम से अमर ने कहा कि “मियां-बीवी” के झारखंड सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए “आकस्मिकता निधि” से 80 करोड़ के प्रचार प्रसार के व्यय को कैबिनेट के माध्यम से पारित किया है। “आकस्मिकता निधि” के नियम और किन परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल होता है वह भी जानिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के मुताबिक, हर राज्य सरकार को आकस्मिकता निधि स्थापित करने की ज़िम्मेदारी है। यह निधि, राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल से मंजूरी मिलने से पहले, अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए इस निधि से अग्रिम राशि ले सकते हैं।
आकस्मिकता निधि से जुड़ी कुछ खास बातें:
- आकस्मिकता निधि, आपात स्थितियों में इस्तेमाल की जाने वाली धनराशि होती है.
- इसका मकसद, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वित्तीय क्षमता को स्थिर रखना होता है.
- आकस्मिकता निधि से जुड़े नियम, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें तय करती हैं.
- इनकी रकम, राज्य विधानसभाओं तय करती हैं.
भाजपा सरकार आएगी और जांच जरूर होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार चाहती तो इस फंड का इस्तेमाल राज्य की अन्य योजनाओं के लिए भी की जा सकती थी लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार को चुना। यही है इनकी नियत और नीति ।