रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। यह मामला देवघर में बाबा बैधनाथ मंदिर के निकट क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने को लेकर है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि इससे संबंधित जनहित याचिका में दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट में दायर किया है। सरकार के इस जवाब पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इतनी विलंब से 9 माह बाद रिव्यू पिटिशन क्यों दाखिल किया गया। जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका में देवघर में बाबा बैधनाथ मंदिर के क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण जल्द करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका में पारित आदेश का अनुपालन करने का राज्य सरकार को निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर निर्धारित की। सुनवाई के दौरान पर्यटन सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे।बताते चलें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पैरवी की। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए शो काज को रद्द कर दिया था। जिसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सीएसआर फंड से देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज दो का निर्माण नहीं कराया जा सकता है।