पटना : सरकार ने बालू माफियाओं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए खनन विभाग के नियमावली में भारी फेरबदल किया गया है। बिहार में बालू खनन (Sand Mining In Bihar) की नई नियमावली स्वीकृत होने के साथ ही सरकार अब अवैध बालू खनन को लेकर भी सख्त हो गई है। एक ओर जहां बालू के वैध बंदोबस्त धारी को नियमों में बांधने की व्यवस्था की गई है, वहीं बालू के अवैध खनन परिवहन भंडारों पर जहां आर्थिक जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं।
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इसी के साथ, पांच साल तक की कारावास की सजा भी देने के प्रविधान किए गए हैं। यह जानकारी खान व भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खनन विभाग के संशोधित नियमावली से अवैध बालू निकासी पर लगाम लगेगा और बालू माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए हेलीकॉप्टर से इसकी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ घाट लेने को चारों तरफ साइन बोर्ड लगाना होगा, जिसकी मैपिंग ड्रोन के माध्यम से कराई जाएगी। आगे विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सरकार की इस पहल से विभागीय राजस्व में भी भारी इजाफा होगा। क्योंकि लक्ष्य का 80% राजस्व तो प्राप्त किया जा चुका है लेकिन लक्ष्य के दोगुना से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने की दिशा में विभाग काम कर रहा है।