रांची: सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्रा को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गयी। पंकज पर झारखंड में टेंडर मैनेज करने और साहेबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रोहित रंजन सिन्हा, अभिषेक अग्रवाल ने पैरवी की। हालांकि इससे पूर्व पीएमएलए कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया गया था।
जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। वहीं आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनहें जमानत दे दी। मालूम हो कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच के दौरान पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त की थी। इसके अलावे जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। बता दे इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे। वहीं झारखंड में टेंडर मैनेज करने का आरोप भी पंकज पर लगा है। इस दौरान एक अन्य ठेकेदार के साथ मारपीट व धमकी का भी पंकज पर आरोप है।