बढ़ते वायू प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटना में पटाखे फोड़ने पर रोक रहेगी। प्रदूषण युक्त, ध्वनि युक्त एवं हानिकारक पटाखे जलाने पर पूरी प्रतिबंध लगाने के निदेश को लागू करने के लिए पटना जिलाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि दीपावली को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेश का पूरी तरह पालन होगा।
उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिक्री और उपयोग किसी रूप से पटाखा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पटना के सही अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में कहीं से इस आदेश का उल्लंधन ना हो। अगर कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड चुनाव : तेजस्वी यादव ने कोडरमा में की जनसभा… राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के लिए मांगे वोट
वहीं बिहार सरकार की ओर से पहले ही इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सिर्फ हरित पटाखे यानी इको फ्रेंडली पटाखे का उपयोग मात्र 8 बजे से 10 बजे रात तक का आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि बिहार सरकार ने तमाम नागरिकों के लिए अति आवश्यक सूचना जारी की है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जरिए रिट याचिका संख्या 728 /015 में 29 अक्टूबर 2021 के एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( N.G.T)प्रधान पीठ नई दिल्ली के मूल आवेदन संख्या 249/20 के पारित आदेश के 1 दिसंबर 2020 के आलोक में राज्य के चार नगर निगम क्षेत्र पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर जहां बीते वर्ष वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब रहा।