रांची: 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के मामले की सुनवाई हुई। बता दें विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। वहीं याचिका के खारिज होने से रवींद्र को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं अदालत में इस मामले को लेकर पूर्व में ही दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताते चलें कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की। वही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल एवं अनिल कुमार ने पैरवी की। इसे लेकर मामले में प्रार्थी की ओर से 3 लोगों की गवाही कराई गई थी, वहीं प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो सहित उनकी ओर से कुल 12 गवाहों की भी गवाही हुई थी। मालूम हो कि प्रार्थी ने चुनाव याचिका में कहा है कि रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पेंपलेट छपवाया था जिसमें प्रार्थी के खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है। इसलिए रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए। वहीं इस याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।