बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग (Teacher Transfer-Posting) पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में दायर याचिकायों पर सुनवाई की।
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बता दें कि औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने ट्रांसफर नीति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत में हुई, जहां शिक्षकों की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने फिलहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ़्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
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दरअसल, बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति लागू की थी, जिसके तहत शिक्षकों से अपनी पसंद की जगह के लिए आवेदन मांगे गए थे। सरकार ने 22 नवंबर 2024 तक आवेदन की समय सीमा तय की थी। इसके बाद, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि जो शिक्षक समय पर आवेदन नहीं करेंगे, उनका तबादला सरकार अपनी मर्जी से करेगी।