रांची: झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पूर्व मंत्री की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को जमानत देने से उच्च न्यायालय ने इन्कार कर दिया है। रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई की। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने ED और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी हो इस फैसले से पहले भी कोर्ट केस से जुड़े अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है, इनमें जहांगीर आलम और संजीव लाल शामिल हैं।
सिर्फ 2 इंच जमीन के लिए फतुहा में गोलियों की गूंज.. आपसी रंजिश में महिला की हत्या, दो की हालत गंभीर
राजधानी पटना से सटे फतुहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक मामूली जमीन विवाद (Fatuha Land Dispute Murder) ने...




















