नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 14 सितंबर 2018 की है। भागलपुर सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को घर में अकेले पाकर पड़ोसी संतोष शर्मा ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के मां-बाप ने सदर महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था।
4 फरवरी को युवक पाया गया था दोषी
दोषी युवक को शुक्रवार को पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 4 फरवरी को युवक को दोषी पाया गया था। आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पोक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन-सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए देने का निर्देश भी दिया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह गुजारे।
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