लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत प्रदान की। अदालत ने उनके खिलाफ झारखंड में दर्ज मानहानि के एक मामले में फिलहाल कार्रवाई रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि नवीन झा ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने चाईबासा में अपने भाषण के दौरान अमित शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का इस्तेमाल किया, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और स्थानीय भाजपा नेता से इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट का यह कदम राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही फिलहाल स्थगित हो गई है।