रांची: राज्य सरकार ने जियाडा क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू करने का निर्देश सभी नगर निकायों को दिया है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने निर्देश जारी किया है। विभाग ने कहा है की जियाडा क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान होलिडंग टैक्स नहीं दे रहे हैं ऐसे में अविलंब वहां से होल्डिंग टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू करें। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र के मामलें में जमशेदपुर, जिसे विशेष रूप से औद्योगिक नगरी का दर्जा प्राप्त है, को छोड़कर अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना है। ऐसे में निकाय के अधिकारी अविलंब इसकी समीक्षा करें और सभी क्षेत्रों से संपति कर की वसूली प्रारंभ करना सुनिशिचत करें।