केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों के लिए नए मान्यता नियमों की घोषणा की है। सत्र 2025-26 से किसी भी स्कूल को तभी मान्यता मिलेगी, जब प्रत्येक छात्र को कम से कम एक वर्ग मीटर फर्श की जगह उपलब्ध होगी। इसके अलावा, हर सेक्शन में अधिकतम 40 छात्रों की सीमा तय की गई है। CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी कक्षाओं और सेक्शनों का पुनर्गठन करें, ताकि नए मानदंडों को पूरा किया जा सके। जो स्कूल इस नियम को अपनाने के लिए तैयार हैं, वे सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों की मांग पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बिहार के स्कूलों पर पड़ेगा असर
बिहार के कई जिलों में ऐसे स्कूल बड़ी संख्या में हैं, जहां एक सेक्शन में 50 से 60 तक छात्र पढ़ते हैं। सीबीएसई के नए निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 40 तक सीमित करनी होगी। स्कूलों को नए सेक्शन के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। भूमि की उपलब्धता और वर्गों के पुनर्गठन को लेकर सीबीएसई ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।
CBSE से मान्यता लेने के लिए ‘सरस’ पोर्टल से करना होगा आवेदन
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने के लिए ‘सरस’ (स्कूल संबद्धता पुनर्रचना स्वचालन प्रणाली) के नए संस्करण को लॉन्च किया जाएगा। इसी पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को आवेदन करना होगा।
मान्यता की दौड़ में दर्जनों स्कूल हो सकते हैं बाहर!
सीबीएसई के इस नए नियम से उन स्कूलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। बिहार सहित कई राज्यों में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं, जो 6 से 8 कमरों में ही 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराते हैं।