लखनऊ : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक नई कानूनी लड़ाई सामने आई है। एस. विग्नेश शिशिर, जो पहले से ही गांधी की नागरिकता के मामले में याचिकाकर्ता हैं, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की, जिसमें गांधी की भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें इस नई याचिका को वापस लेने और पहले दायर याचिका की समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
यह राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जारी कानूनी और राजनीतिक विवाद का हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले से ही शिशिर द्वारा दायर एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संबंधित प्रतिनिधित्वों पर अपडेट मांगे हैं, जिससे इस मुद्दे पर न्यायिक ध्यान स्पष्ट होता है।
इस मामले में भाजपा नेता सुभ्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 का उल्लंघन किया है।
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर यह विवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इसके परिणाम गांधी की राजनीतिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई की तारीख और कोर्ट के फैसले का इंतजार है।