बेंगलुरु के उत्तरी इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नौवीं कक्षा की छात्रा ने अपनी ही मां पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का दावा है कि उसकी मां उसे “सेक्स की ट्रेनिंग” देती है ताकि शादी के बाद वह अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना सके।
पीड़िता नॉर्थ बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। उसने स्कूल काउंसलर को बताया कि उसकी 45 वर्षीय मां पिछले एक साल से उसका यौन शोषण कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि मां का तर्क है कि यह ट्रेनिंग शादी के बाद काम आएगी। पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
मां ने किया आरोपों से इनकार
हालांकि, आरोपी मां ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने केवल अनुशासन के लिए बेटी को डांटा-फटकारा है, लेकिन कभी भी उसका यौन शोषण नहीं किया। उसने आरोप लगाया कि बेटी उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है।
कैसे हुआ खुलासा?
- स्कूल की एक महिला काउंसलर ने छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई की।
- काउंसलर ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद महिला पुलिस अधिकारी ने छात्रा और उसकी बड़ी बहन से पूछताछ की।
- अभी तक छात्रा का औपचारिक बयान दर्ज नहीं किया गया है।
क्या कहता है कानून?
- POCSO एक्ट, 2012 के तहत बच्चों के यौन शोषण पर सख्त सजा का प्रावधान है।
- अगर आरोप साबित होता है, तो मां को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
- मामले में किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।