बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, इस बार तबादले दूरी के आधार पर किए जाएंगे, जबकि पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अगर किसी शिक्षक को अपने तबादले से संबंधित कोई समस्या है, तो वह ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है।
कैसे होगा तबादला?
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादले की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा:
- रिक्त पदों की उपलब्धता
- जिलेवार छात्र-शिक्षक अनुपात
- संबंधित स्कूलों में स्थानापन्न शिक्षकों की स्थिति
इन मानकों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमाइजेशन (Randomization) प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, अगर कोई शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) चाहता है, तो यह सिर्फ एक वैकल्पिक सुविधा होगी, न कि अनिवार्य।
किन शिक्षकों को मिलेगी राहत?
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा नियुक्त 2,16,732 शिक्षकों में से 1,73,076 ने अपने आवंटित स्कूलों में योगदान दिया है। लेकिन, कई शिक्षकों को उनकी पसंद के जिले या स्कूल नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में, शिक्षा विभाग ने सात विशेष श्रेणियों के तहत शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी है:
- असाध्य रोग (कैंसर, स्वयं/पति-पत्नी/बच्चे)
- गंभीर बीमारी (किडनी, हृदय, लीवर रोग)
- विकलांगता के आधार पर स्वनियुक्ति
- ऑटिज्म या मानसिक विकलांगता (स्वयं/परिवार के सदस्य)
- विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षिकाएं
- पति-पत्नी दोनों का स्थानांतरण
- वर्तमान पदस्थापना और वैकल्पिक स्थान के बीच अधिक दूरी
शिकायत कैसे करें?
अगर किसी शिक्षक को दस विकल्पों में से कोई भी स्कूल नहीं मिला है या फिर स्थानांतरण से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, तो वह ई-शिक्षाकोश पोर्टल (e-Shikshakosh) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलने के बाद जिला स्थापना समिति (District Establishment Committee) प्रत्येक मामले की जांच करेगी और उचित निर्णय लेगी।