भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने बुधवार को निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ग्यानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR 2025) की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।
इन दलों ने लिया भाग
इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जैसे प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
SIR 2025: क्या है पूरी प्रक्रिया?
ECI ने बताया कि बिहार में 7.90 करोड़ मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसमें 77,895 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
प्रथम चरण (25 जून – 3 जुलाई 2025):
- मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Forms – EFs) वितरित किए जाएंगे।
- ये फॉर्म BLOs द्वारा घर-घर पहुंचाए जाएंगे।
- फॉर्म ECI की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in) से भी डाउनलोड किए जा सकेंगे।
द्वितीय चरण (फॉर्म भरने की अंतिम तिथि – 25 जुलाई 2025):
- मतदाताओं को फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों की मदद के लिए 4 लाख स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं।
तृतीय चरण (25 जून – 26 जुलाई 2025):
- BLOs फॉर्म एकत्र करके BLO ऐप/ECINET के माध्यम से डेटा अपलोड करेंगे।
- ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
चतुर्थ चरण (1 अगस्त 2025):
- ड्राफ्ट मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी।
- जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया है, उनके नाम सूची में नहीं होंगे।
पांचवां चरण (1 अगस्त – 1 सितंबर 2025):
- आम जनता द्वारा दावे और आपत्तियां (Claims & Objections) दर्ज कराई जा सकेंगी।
- ERO/AERO द्वारा प्रत्येक आवेदन की जांच की जाएगी।
अंतिम चरण (30 सितंबर 2025):
- अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) जारी की जाएगी।
- सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जाएंगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आवश्यकताएं
- 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं।
- नए मतदाताओं को जन्म तिथि/स्थान के प्रमाण के लिए 11 दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करना होगा।