पटना, 10 जुलाई – बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले सामाजिक रूप से जागरूक नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राहवीर योजना के तहत अब ऐसे लोगों को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 राहवीरों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा।
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में तुरंत मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि अक्सर लोग कानूनी झंझटों के डर से घायलों की मदद नहीं करते। इस योजना से न केवल लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जानें भी बचेंगी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक- ट्रैफिक सुधांशु कुमार, गृह रक्षा वाहिनी सह अग्निशमन के पुलिस उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार पोरिका, उत्पाद आयुक्त, बिहार रजनीश कुमार , परिवहन विभाग के अपर सचिव प्रवीण कुमार , संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन, उप सचिव अरुण कुमारी एवं अर्चना कुमारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
मौजूदा व्यवस्था में बदलाव
- पहले: गुड सेमेरिटन (मददगार) को 10,000 रुपये दिए जाते थे।
- अब: केंद्र सरकार की योजना के तहत इनाम राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए गए:
- ब्लैक स्पॉट्स की पहचान: दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों को चिह्नित कर उनका तुरंत निवारण किया जाएगा।
- कैशलेस इलाज: दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
- हेलमेट और सीटबेल्ट अनिवार्यता: जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- महिला ड्राइविंग स्कूल: 8 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे।