Bihar News : बिहार के सभी 38 जिलों के शहरी इलाकों में अब पाइपलाइन के जरिए घरेलू रसोईघरों तक प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की है।
इस नई नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में पीएनजी घरेलू कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही, औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को भी आसान बनाया जाएगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए छह शहरी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से लगभग 30 लाख पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा, करीब 650 नए सीएनजी स्टेशन भी स्थापित करने की योजना है।
यह नीति तेल कंपनियों और संबंधित विभागों से विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका मकसद है शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करना। इससे न केवल घरों में पीएनजी का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र में सीएनजी के प्रयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
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‘बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025’ के लागू होने से राज्य में प्राकृतिक गैस को एक स्वच्छ और हरित ईंधन के रूप में अपनाने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण और देश के जलवायु लक्ष्यों में भी योगदान मिलेगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार की यह पहल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नीति के जरिए ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) की आधारभूत संरचना का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा।