बिहार के नालंदा जिले में चार साल पहले हुए एलआईसी अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। बिहारशरीफ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड में पूर्व लोजपा नेता और अस्थावां विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी छोटेलाल यादव सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने सभी दोषियों पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा हत्या के साथ-साथ अन्य धाराओं में दोषियों को पांच साल और दो साल की कठोर सजा, तथा क्रमशः ₹5,000 और ₹2,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
सजा पाए आरोपी:
- छोटेलाल यादव
- भूषण यादव
- लाला यादव
- वीरमणि यादव
- पप्पू कुमार
- मनोज कुमार
सभी आरोपी बिहार थाना क्षेत्र के झींगनगर मोहल्ला के रहने वाले हैं।
हत्या की वारदात
प्रवीण कृष्ण, जो दिल्ली में एलआईसी अधिकारी थे, 28 फरवरी 2021 को अपने भाइयों के साथ नालंदा स्थित पुश्तैनी ज़मीन पर गैरेज निर्माण के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे, सभी आरोपी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
हमले में प्रवीण कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके भाइयों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पीटा गया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सरकारी अभियोजक एसएम असलम ने बताया कि ट्रायल के दौरान आठ अहम गवाहों की गवाही हुई और सीसीटीवी फुटेज सहित सारे साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ साबित हुए