Patna High Court Order: पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को उस विवादित एआई वीडियो को तत्काल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को दिखाया गया था। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बजंतरी की बेंच ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि ऐसे वीडियो न केवल व्यक्तिगत सम्मान से जुड़े होते हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं।
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बिहार कांग्रेस ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक एआई वीडियो जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी की मां उनके सपनों में आती हैं और उनसे संवाद करती हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे पीएम मोदी की निजी जिंदगी पर हमला बताते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। वहीं, अन्य विपक्षी दलों ने भी इस कदम को अनुचित ठहराया।
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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस की इस हरकत को गंभीर मानते हुए कहा कि किसी भी दिवंगत व्यक्ति, खासकर संवैधानिक पद पर बैठे नेता के परिजनों की गरिमा के साथ छेड़छाड़ किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को तत्काल हटाया जाए।






















