बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच मतदान सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन विभाग ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट में अंतिम प्रकाशन के बाद भी जिन नागरिक के नाम इसमें शामिल नहीं है। वो भी अपना नाम जुड़वा सकते है।
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इस काम के लिए उन्हें फॉर्म 6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से आसान और पारदर्शी बनाई गई है। जनता ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है।चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, यह आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से आठ दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन जमा करने के बाद सात दिनों तक इसे नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि कोई आपत्ति दर्ज हो सके. यदि इस दौरान किसी प्रकार की आपत्ति सामने नहीं आती है तो निर्वाची पदाधिकारी आठवें दिन नाम शामिल करने की अनुमति प्रदान करते हैं. जिसके बाद वोटर वोटिंग कर सकता है.
इसी क्रम में यह भी सामने आया है कि राज्य के करीब तीन लाख मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया है. उनसे जवाब मांगा गया है कि वे तय समयसीमा में अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं, अन्यथा उनके नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे.






















